बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना 2023

बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना, आवेदन, ब्याज दरें (Bihar Mukhyamantri Alpsankhyak Rojgar Rin Yojana, Eligibility, Documents, Application, Interest Rate in Hindi)

किसी भी व्यक्ति को जब अपना व्यापार का आरंभ करना होता हैं, तो सबसे पहले उसे फण्ड की आवश्यकता होती हैं. फण्ड नहीं होने की वजह से वे बेरोजगार रह जाते हैं. और यह अक्सर कमजोर वर्ग के अल्पसंख्यक लोगों में देखा जाता हैं. इसलिए बिहार सरकार ने कुछ समय पहले उन्हें उनके रोजगार के लिए ऋण देने की योजना को आरंभ किया था. जिसका नाम ‘बिहार मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना’ हैं. राज्य सरकार द्वारा हालही में इसके बजट में पहले के मुकाबले काफी बढ़ोत्तरी कर दी गई है. जैसे कि नाम से ही समझ आ रहा हैं कि यह योजना समाज के अल्पसंख्यक लोगों को रोजगार प्रदान करने में मदद कर रही हैं. इसके बारे में आप जो भी जानना चाहते हैं, वह सब कुछ हमारे इस लेख में दिया हुआ हैं, तो आइये हमारे इस लेख के साथ अंत तक बने रहिये.

Rojgar Rin Yojana

Table of Contents

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना का उद्देश्य (Objective)

कुछ अल्पसंख्यक वर्ग के लोग जैसे मुस्लिम, सिख, पारसी, बौद्ध और ईसाई आदि धर्म से संबंध रखने वाले जोकि पूरे भारत में फैले हुए हैं. उन्हें उनकी बेरोजगारी को ख़त्म कर रोजगार प्राप्त करने में मदद करने के उद्देश्य से बिहार के मुख्यमंत्री जी ने इस रोजगार ऋण योजना को प्रारंभ करने का फैसला लिया है. इससे एक ओर जहां बेरोजगारों को रोजगार के मौके मिलेंगे वहीं दूसरी ओर राज्य में बेरोजगारी की समस्या का काफी हद तक निपटान हो सकेगा.

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना की विशेषताएं (Features)

अल्पसंख्यक परिवार का कल्याण :-

बिहार राज्य में रहने वाले अल्पसंख्यक क्षेत्र से संबंध रखने वाले परिवार के कल्याण के लिए मुख्यमंत्री जी ने इस रोजगार ऋण योजना की शुरुआत की है.

बेरोजगार युवाओं को मदद :-

बिहार राज्य सरकार की इस योजना में ऐसे युवा जोकि बेरोजगार हैं, जिनके पास नौकरी नहीं हैं, और साथ ही उनके पास व्यापार करने के लिए पैसे भी नहीं हैं, उन्हें मदद मिल रही है.

बजट का आवंटन :-

इस योजना को जब लांच किया गया था, तब इसके लिए लगभग 25 करोड़ रूपये का बजट निर्धारित किया गया था, जिसमें अब बढ़ोत्तरी कर 100 करोड़ का बजट निर्धारित किया जा रहा है.

ऋण राशि :-

बिहार के अल्पसंख्यक बेरोजगार युवा जोकि रोजगार की तलाश में है और फण्ड की कमी के चलते प्रारंभ नहीं कर पा रहे हैं, उन्हें इस योजना के तहत राज्य सरकार से 5 लाख रूपये तक की लोन राशि प्राप्त हो सकती हैं.

राशि के भुगतान का साधन :-

राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली राशि जोकि लाभार्थियों को उनके रोजगार के लिए ऋण स्वरुप प्रदान की जाती हैं. उसके भुगतान का साधन डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर है, जोकि उन्हें बैंक के माध्यम से प्राप्त होगी. 

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना में ब्याज दरें (Interest Rate)

  • बिहार सरकार के द्वारा आरंभ की गई इस ऋण योजना में लाभार्थियों को जो ऋण राशि प्राप्त होगी, उस पर लाभार्थी को 5 % की दर से त्रैमासिक आधार पर ब्याज चुकाना होगा.
  • मूलधन की राशि को चुकाने के लिए उन्हें 3 महीने की अवधि प्रदान की जाएगी, जोकि उनके ऋण प्राप्ति की तारीख से शुरू हो जाएगी. इस अवधि के बीच में जब वह व्यक्ति अपना ऋण चूका देता हैं तो उस पर किसी भी तरह की ब्याज दर लागू नहीं होगी.
  • इसके अलावा यदि लाभार्थी व्यक्ति समय पर मूलधन का भुगतान नहीं करता हैं, तो उसे ब्याज देना होगा. यदि वह ब्याज समय पर दे देता हैं, तो उन्हें उसके लिए ब्याज दर पर 0.5 % की छूट मिलेगी. और यदि व्यक्ति ब्याज भी समय पर नहीं चुकाता है, तो उससे 1 % का एक्स्ट्रा ब्याज दंड स्वरुप वसूला जायेगा.  
  • ऋण राशि का भुगतान लाभार्थी 3 महीने में 20 समान किस्तों ही कर सकते हैं.

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना में पात्रता मापदंड (Eligibility Criteria)

  • आयु सीमा :- इस योजना में ऐसे बेरोजगार युवा या युवती ऋण प्राप्त कर सकते हैं, जिनकी उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच हो.
  • बेरोजगार युवा :- ऐसे व्यक्ति जिनके पास आय का कोई भी साधन नहीं है, वे पूरी तरह से बेरोजगार हैं, उन्हें ही इस योजना में अप्लाई करने की अनुमति दी गई है.
  • अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति :- इस योजना में नामांकन कर्ता अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति ही होना चाहिए, इसके अलावा किसी वर्ग के लोगों को लाभ प्राप्त करने की अनुमति नहीं दी गई है.
  • बिहार का निवासी :- अल्पसंख्यक ऐसे युवा जोकि बिहार के रहने वाले हैं और साथ ही बिहार के ही किसी जिले में अपना स्वयं का रोजगार शुरू करना चाहते हों. उन्हें इसमें शामिल किया गया है.
  • सरकारी कार्यकर्ता नहीं होना चाहिए :- ऐसे व्यक्ति जोकि केंद्र सरकार या राज्य सरकार या फिर अर्धसरकारी कोई भी संस्थान में सरकारी कार्यकर्ता है, तो वह इस योजना में मिलने वाले लोन का हकदार नहीं होगा.
  • आय सीमा :- चुकी इस योजना में ऐसे युवा एवं युवती सम्मिलित हैं जोकि आर्थिक रूप से कमजोर है और कुछ का व्यवसाय शुरू करने में असमर्थ हैं. इसलिए जिन व्यक्तियों के परिवार की कुल वार्षिक आय 4 लाख रूपये से कम हैं उन्हें इस योजना में शामिल होने का हक दिया गया है.    

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना में आवश्यक दस्तावेज (Required Documents)

  • अल्पसंख्यक होने का प्रमाण :- नामांकन करने वाले व्यक्ति को बिहार राज्य सरकार द्वारा प्रमाणित अल्पसंख्यक समुदाय से संबंध रखने का प्रमाण देना होगा.
  • आधार कार्ड :- नामांकन करने वाले व्यक्ति के लिए यह जरुरी है कि वह अपने आधार कार्ड की संख्या अवश्य आवेदन फॉर्म में दर्ज करें, इसलिए यह दस्तावेज उसके पास होना आवश्यक है.
  • राष्ट्रीयकृत बैंक का बैंक खाता नंबर :- ऋण की राशि लाभार्थी के बैंक खाते में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्सफर यानि डीबीटी के माध्यम से दी जानी है, इसलिए आवेदनकर्ता का किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में खाता होना चहिये एवं उसकी पासबुक की फोटोकॉपी उन्हें फॉर्म के साथ अटैच करनी चाहिए.
  • आवासीय प्रमाण पत्र :- बिहार की सीमा के अंदर आने वाले अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति को अपने बिहार के निवासी होने के प्रमाण स्वरुप अपना आवासीय प्रमाण पत्र सबमिट करना होगा.
  • एड्रेस प्रूफ :- आवेदक का बिहार में एक स्थाई पता होना भी आवश्यक हैं इसके लिए वे अपने पते का प्रमाण भी अवश्य दें.
  • आय प्रमाण पत्र :- इस योजना में आय पात्रता भी निर्धारित की गई है इसलिए आवश्यक है कि आवेदक अपने साथ अपने परिवार की आय का प्रमाण भी दे.
  • आयु प्रमाण पत्र :- 18 से 50 साल की उम्र वाले व्यक्ति ही इस योजना का लाभ ले सकते हैं, यह साबित करने के लिए उन्हें अपना जन्म प्रमाण पत्र या जिस दस्तावेज में उनकी आयु मेंशन हो वह फॉर्म के साथ संलग्न करना आवश्यक है.
  • पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ :- फॉर्म को जमा करते समय उसमें हमेशा आपको अपनी एक पासपोर्ट आकार की फोटोग्राफ लगानी होती है, इसलिए आप कम से कम 2 फोटोग्राफ अपने पास अवश्य रखें.

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के लिए आवेदन फॉर्म (Application Form)

इस योजना में जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको इसमें नामांकन करना होगा, इसके लिए आपको नामांकन फॉर्म की आवश्यकता होगी, जोकि आपको इस ऑफिसियल वेबसाइट bsmfc.org पर क्लिक करके प्राप्त हो जायेगा. इसके बाद आप दायें ओर देखेंगे कि आपको ‘मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना फॉर्म’ की लिंक दिखाई देगी. आप उस पर क्लिक करें, तब आपकी स्क्रीन पर इस योजना का फॉर्म पीडीएफ फॉर्मेट में ओपन हो जायेगा. आप इसे डाउनलोड कर लें एवं इसका प्रिंट निकाल लें. इस तरह से इस रोजगार ऋण योजना का फॉर्म प्राप्त किया जा सकता है.

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के लिए आवेदन कैसे करें (Application Process)

  • जब आपने इस योजना का फॉर्म प्राप्त कर लिया, तब इसके बाद आपको इसे भरना होगा. तो इसमें पूछे गये जो भी विवरण जैसे आपके व्यक्तिगत एवं परिवार के विवरण या बैंक डिटेल्स या फिर अन्य कोई भी सभी आपको इस फॉर्म में मेंशन करना होगा.
  • इसके बाद इस फॉर्म में संबंधित सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी को जोड़ना भी जरुरी है, अब यह पेपर का काम पूरा हो जायेगा. फिर इसे जाकर आप बिहार राज्य के अल्पसंख्यक विभाग के कार्यालय में जाकर जमा कर दें.
  • विभाग को जब लाभार्थियों के नामांकन फॉर्म प्राप्त हो जायेंगे तो वे इसकी पुष्टि करेंगे. इसके बाद आपको इस योजना में मिलने वाली लोन की सुविधा प्राप्त होगी.   

मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना के लिए संपर्क करने की जानकारी (Contact Details)

बिहार राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही इस योजना के बारे में यदि आपको किसी भी प्रकार की शंका है, तो आप इस लिंक पर क्लिक करके इस योजना के दिशानिर्देश पढ़ सकते हैं. इसके अलावा हमने यहाँ पर आपके लिए संबंधित अधिकारी से सम्पर्क करने के विवरण भी दिए है. उसके माध्यम से भी आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं –

  • टोल फ्री नंबर :- +91 612 – 2204975
  • स्कॉलरशिप कॉल के लिए :- 18003456123
  • फैक्स नंबर :- +91 612 – 2215994
  • ईमेल आईडी :- minocorpatna@gmail.com
  • शिकायत करने के लिए सीएम हेल्पलाइन नंबर :- 181

आज के समय में जिनके पास रोजगार नहीं उसकी कोई वैल्यू नहीं होती हैं, और न ही वह खुद का जीवन बेहतर तरीके से जी पाता हैं. इसलिए रोजगार सभी के लिए जरूरी हैं खासकर युवाओं के लिए. इस तरह की योजना के माध्यम से सरकार रोजगार को बढ़ावा भी दे रही हैं, तो आप भी खाली मत बैठिये और राज्य सरकार की इस योजना का लाभ उठाइए.  

FAQ

Q : मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना क्या है ?

Ans : यह एक तरह की ऋण योजना है जिसे बिहार राज्य सरकार ने अपने राज्य के अल्पसंख्यक बेरोजगार युवाओं को रोजगार के लिए ऋण प्रदान करने के लिए आरंभ की है.

Q : बिहार की रोजगार ऋण योजना में अल्पसंख्यकों को कितना ब्याज चुकाना होगा ?

Ans : बिहार की इस योजना में अल्पसंख्यकों को ऋण चुकाने की अवधि के अंदर कोई ब्याज नहीं देना हैं, किन्तु ऋण समय पर नहीं चुकाने पर उन्हें 5 % का ब्याज चुकाना पड़ेगा.

Q : ब्याज समय पर नहीं चुकाने पर दंड क्या है ?

Ans : यदि आवेदनकर्ता समय पर ब्याज चुकाने में सक्षम नहीं हो पाता है तो उसे बैंक द्वारा 1 % अतिरिक्त ब्याज देना होगा.

Q : अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना में ऋण की वापसी की अवधि कितनी है ?

Ans : अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना में ऋण की वापसी की अवधि 3 महीने है, जिसके अंदर लाभार्थी को 20 किस्तों में लिए हुए ऋण की राशि बैंक को वापस करनी होगी.

Q : क्या बैंक द्वारा कोई छूट प्रदान की गई है ?

Ans : यदि आप समय पर ऋण चूका देते हैं तो आपको कोई ब्याज का भुगतान नहीं करना है. और जब आप ब्याज देंगे पर वह समय में या समय से पहले जमा कर देते हैं तो आपको बैंक ब्याज दर पर 0.5 % की छूट देगा.

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