मुख्यमंत्री भेड़ या बकरी पालक उत्थान योजना हरियाणा (Mukhyamantri Bhed / Bakri (Sheep / Goat) Palak Utthan Yojana in Haryana, Eligibility, Documents, Application in Hindi)
पशुपालन कृषि का एक अभिन्न अंग हैं. यह ऐसा क्षेत्र हैं, जोकि राज्य सकल घरेलू उत्पाद में उच्च विकास दर प्राप्त करने के साथ – साथ बेरोजगारों को रोजगार भी प्रदान करने का वादा करता हैं. इसमें भेड़ या बकरी यूनिट शुरू करने से पर्याप्त रोजगार पैदा हो सकता हैं. ऐसे पशुपालक जोकि राज्य में पशु चिकित्सा और प्रजनन सेवाएं प्रदान करते हैं, उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए हरियाणा सरकार ने एक योजना को शुरू किया हैं, जिसका नाम है ‘मुख्यमंत्री भेड़ पालक उत्थान योजना’, इसके तहत बेरोजगार व्यक्तियों को इस यूनिट को शुरू करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी, ताकि वे इसके माध्यम से पैसे कमा सकें. अब यह योजना क्या हैं और लाभार्थियों को कैसे इस योजना का लाभ प्राप्त होगा, यह सब कुछ इस लेख में दिया हुआ हैं.
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मुख्यमंत्री भेड़ / बकरी पालक उत्थान योजना का उद्देश्य
- इस योजना को शुरू कर भेड़ और बकरी पालन गतिविधियों को बढ़ावा देना, यानि कि उनकी नस्लों को विकसित करना इसका मुख्य उद्देश्य है.
- इसके साथ ही इस योजना के माध्यम से भेड़ और बकरी यूनिट शुरू होगी, जिससे स्व – रोजगार के अवसर उत्पन्न होंगे, यह भी इस योजना का एक उद्देश्य है.
- ऐसे पशुपालक जिनकी आय का साधन बहुत ही कम है, उनकी आय में बढ़ोत्तरी करने के लिए भी इस योजना का आरंभ किया गया है.
- चूकी यह योजना भेड़ या बकरी पालकों के लिए है, इसलिए इस योजना से ऊन, मांस और दूध के उत्पादन में वृद्धि करना भी इसका मुख्य उद्देश्य है.
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मुख्यमंत्री भेड़ / बकरी पालक उत्थान योजना की विशेषताएं
- वित्तीय सहायता :- हरियाणा राज्य सरकार लाभार्थियों को मुफ्त में भेड़ या बकरियों की यूनिट और हरे चारा के साथ साल्ट ब्लॉक फीडर प्रदान करने के रूप में वित्तीय सहायता देगी.
- बीमा कवरेज :- इस योजना में हरियाणा सरकार वित्तीय सहायता तो प्रदान कर ही रही हैं, साथ में बीमा कवरेज भी प्रदान कर रही हैं, जोकि लाभार्थियों को यदि मवेशी में कोई खराबी हैं या फिर कमी है, तो उसके खिलाफ पशुधन के रूप में दिया जायेगा. इसमें 100 % की दर से बीमा प्रीमियम राज्य सरकार द्वारा 1 साल के लिए दिया जा रहा है.
- शेड के लिए लागत :- भेड़ पालन यूनिट के लिए शेड के निर्माण और उसकी मरम्मत के लिए कुल लागत का वहन लाभार्थियों को स्वयं ही करना होगा.
- पशु अस्पताल में टीकाकरण :- इस योजना में लाभार्थियों को पशु चिकित्सा सुविधायें भी दीं जायेंगी. इसमें पशुओं का उपचार, परामर्श और पास के पशु अस्पताल में पशुओं का टीकाकरण आदि शामिल हैं.
- भेड़ या बकरी पालन के लिए प्रशिक्षण :- इस योजना के माध्यम से भेड़ और बकरी पालन एवं यूनिट की स्थापना के लिए लाभार्थियों को प्रशिक्षण भी दिए जाने का प्रावधान हैं जोकि सरकार द्वारा दिया जायेगा.
- कुल बजट :- इस योजना को लागू कर हरियाणा राज्य सरकार जो भी अनुसूचित जाति यानि एससी श्रेणी के लाभार्थी हैं, उन्हें लाभ पहुंचाना चाहती हैं, इसके लिए उनके द्वारा 17 करोड़ रूपये का कुल बजट का निर्धारण किया गया हैं.
मुख्यमंत्री भेड़ / बकरी पालक उत्थान योजना की कार्यनीति
इस भेड़ पालक उत्थान योजना की मुख्य कार्यनीति यह है कि हरियाणा राज्य सरकार द्वारा सन 2020 तक पूरे राज्य में ऊन, मांस और दूध के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कुल 300 भेड़ और बकरी यूनिट्स की स्थापना की जाएगी. इसके साथ ही पशुपालन के क्षेत्रों में लाभार्थियों को स्वरोजगार के अवसर भी प्रदान किये जायेंगे.
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मुख्यमंत्री भेड़ / बकरी पालक उत्थान योजना में पात्रता मापदंड
- हरियाणा राज्य का निवासी :- इस योजना में शामिल होकर जिसे भेड़ या बकरी पालन यूनिट शुरू करनी हैं वह मूल रूप से हरियाणा राज्य का रहवासी होना चाहिए.
- आयु पात्रता :- इस योजना में शामिल होकर भेड़ या बकरी पालन यूनिट शुरू करने के लिए 18 से 55 वर्ष की आयु पात्रता रखी गई है.
- बीपीएल श्रेणी का अनुसूचित जाति का व्यक्ति :- इस योजना के लिए आवेदन वही व्यक्ति कर सकता हैं, जोकि हरियाणा में रहने वाले गरीबी रेखा से नीचे आने वाले अनुसूचित जाति से संबंध रखता हैं.
- बेरोजगार :- जिन व्यक्तियों के पास रोजगार नहीं है यानि कि जो लोग बेरोजगारी की समस्या से जूझ रहे हैं, केवल वे ही इस योजना में शामिल हो सकते हैं बाकि किसी को इसमें अप्लाई करने की अनुमति नहीं है.
मुख्यमंत्री भेड़ / बकरी पालक उत्थान योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
- जाति प्रमाण पत्र :- इस योजना के लाभार्थी एससी केटेगरी के ही हो सकते हैं, इसलिए लाभार्थी को फॉर्म में अपना जाति प्रमाण पत्र लगाना होगा.
- पहचान प्रमाण पत्र :- जब लाभार्थी व्यक्ति इस योजना का एप्लीकेशन फॉर्म भरेगा, तो उसे अपनी पहचान के लिए अपना आधार कार्ड एवं पैन कार्ड की आवश्यकता होगी.
- बीपीएल कार्ड :- योजना में भेड़ पालन यूनिट के लिए वही लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिनके पास बीपीएल कार्ड हैं, इसलिए आवेदक इसे भी साथ में रखें.
- स्वयं द्वारा डिक्लेयर किया हुआ प्रमाण पत्र :- भेड़ पालन यूनिट शुरू करने के लिए आवेदकों के पास अपना स्वयं द्वारा डिक्लेयर किया हुआ प्रमाण पत्र होना जरूरी है.
- शेड के निर्माण के लिए स्थान का सबूत :- इस योजना में आवेदनकर्ता को इस बात का भी सबूत देना होगा कि उनके पास शेड के निर्माण के लिए पर्याप्त जगह है.
- चेक :- इस योजना में जो लाभार्थी होंगे उन्हें विधिवत हस्ताक्षरित कुछ निर्धारित पैसों का चेक भी जमा करना होगा.
- एफिडेविट :- जब आपको एक भेड़ पालन यूनिट शुरू करने के लिए अप्रूवल मिल जाता हैं तो उसके बाद आपको एक एफिडेविट की भी आवश्यकता होगी जोकि यह दर्शायेगा कि इसे कब खरीदकर शुरू किया गया है.
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मुख्यमंत्री भेड़ / बकरी पालक उत्थान योजना में यूनिट्स का सत्यापन
भेड़ एवं बकरी पालन यूनिट का सत्यापन का कार्य एक टीम के प्रदर्शन के द्वारा किया जायेगा, जिसमें पशु चिकित्सा सर्जन, सब – डिवीज़नल ऑफिसर और बीएलईओ शामिल होंगे. यह सत्यापन यूनिट्स की स्थापना से हर महीने में किया जायेगा.
मुख्यमंत्री भेड़ / बकरी पालक उत्थान योजना में आवेदन कैसे करें
- हरियाणा सरकार किसी भी योजना में नामांकन करने के लिए एक ही पोर्टल लेकर आई हैं जोकि है. आप इस पर क्लिक कर इसके होम पेज पर पहुँचिये.
- यूजर को इस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करने के लिए अपनी सभी जरुरी जानकारी देनी होगी. और इसके बाद उन्हें एक बटन को दबाना होगा जिस पर ‘वैलिडेट’ लिखा हुआ होगा.
- इसके सत्यापन के लिए आपके ईमेल या फोन में एसएमएस के माध्यम से एक मेसेज आयेगा. इसमें आपको लॉग इन की डिटेल दी हुई होगी जिससे आप इस पोर्टल पर लॉग इन हो सकते हैं.
- जब आप पोर्टल पर लॉग इन कर लिए, उसके बाद आपकी स्क्रीन में योजना के चयन का विकल्प शो होगा. आप वहां से इस योजना का चयन करें.
- इसके बाद फिर आपकी कंप्यूटर की स्क्रीन पर इस योजना का एप्लीकेशन फॉर्म खुल जायेगा.
- आप सभी जानकारियों के साथ आवेदन फॉर्म को पूरा भरें और फिर आवश्यक दस्तावेजों के साथ फॉर्म जमा कर दें.
- जैसे ही आपने अपना आवेदन का फॉर्म जमा कर दिया, उसके बाद आपकी स्क्रीन पर एप्लीकेशन आईडी शो होगी. इसकी जरुरत आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म जमा करने के बाद स्टेटस की जाँच करने के लिए पड़ेगी. इसलिए अप इसे भी सुरक्षित करके रख लीजियेगा.
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मुख्यमंत्री भेड़ / बकरी पालक उत्थान योजना में लाभार्थियों का चयन
इस योजना में लाभार्थियों के चयन के लिए जो कमिटी बनाई गई हैं उसमें संबंधित सब डिवीज़न के सब डिवीज़नल ऑफिसर चेयरमैन होंगे. इसके अलावा पशु चिकित्सा सर्जन, ब्लॉक लेवल एक्सटेंशन ऑफिस, ब्लॉक और संबंधित नगर निकाय या ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि या सरपंच या वार्ड के सदस्य या ग्राम सचिव या फिर नंबरदार आदि कमिटी के सदस्य होंगे. और लाभार्थियों का चयन इस कमिटी के द्वारा निम्न प्रक्रिया के माध्यम से किया जायेगा –
- आवेदकों द्वारा आवेदन प्रस्तुत करने पर संबंधित अथॉरिटी इसे कलेक्ट कर इसकी जाँच करेगी.
- यदि आवेदन को संबंधित जिले के डिप्टी डायरेक्टर द्वारा एप्रूव्ड किया जाया हैं, तो 15 दिनों के अंदर आवेदन को पुनः सत्यापन के लिए संबंधित सब डिवीज़नल ऑफिसर को भेज दिया जायेगा.
- आवेदन का सत्यापन करने पर यदि संतुष्टि नहीं होती हैं तो सम्बन्धित अथॉरिटी द्वारा आवेदन में किये गये सुधार के साथ आवेदन को डिप्टी डायरेक्टर को वापस कर दिया जायेगा.
यदि आप भी हरियाणा राज्य में रहते हैं और रोजगार की तलाश में हैं तो आपको भी इस योजना का लाभ उठाना चाहिए, जिससे आपकी बेरोजगारी दूर हो सकें और आपको एक बेहतर आय का साधन प्राप्त हो सकें. तो चाहिए फिर आज ही आप इस बिज़नस के लिए अप्लाई करें.
FAQ
Q : भेड़ पालन यूनिट के लिए आवेदन कहाँ से करें ?
Ans : भेड़ पालन यूनिट के लिए यदि आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप हरियाणा राज्य सरकार के अधिकरिक पोर्टल जोकि है, पर विजिट कर सकते हैं.
Q : भेड़ पालन यूनिट के लिए कितना प्रीमियम लाभार्थी को देना होगा ?
Ans : इस योजना में लाभार्थियों को कोई भी प्रीमियम नहीं भरना हैं, जी हां हरियाना राज्य सरकार ने यह फैसला लिया हैं कि इसमें 100 % की दर से एक वर्ष के लिए प्रीमियम सरकार द्वारा खुद ही दिया जायेगा. किन्तु यदि इसका भुगतान लाभार्थी द्वारा किया जाता हैं तो सरकार से लाभार्थियों को प्रतिपूर्ति प्राप्त हो जाएगी.
Q : भेड़ एवं बकरी पालन यूनिट कौन शुरू कर सकता हैं ?
Ans : भेड़ एवं बकरी पालन यूनिट को हरियाणा राज्य के अनुसूचित जाति के ऐसे लोग शुरू कर सकते हैं जोकि गरीबी रेखा से नीचे आते हैं.
Q : भेड़ पालक उत्थान योजना में लाभार्थियों को स्वयं कितना भुगतान करना होगा ?
Ans : भेड़ पालक उत्थान योजना में लाभार्थियों को भेड़ पालन यूनिट के लिए शेड लगाने के लिए जगह के लिए स्वयं भुगतान करना होगा, यह सरकार द्वारा नहीं किया जायेगा.
Q : क्या इस यूनिट को अकेले शुरू किया जा सकता हैं ?
Ans : नहीं, इस यूनिट को आप अकेले नहीं चला सकते हैं, क्योकि इसमें भेड़ एवं बकरी के खाने और स्वास्थ्य आदि से कई तरह की देखभाल पर ध्यान देना होता हैं जोकि आप अकेले नहीं कर पाएंगे.
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