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बिज़नेस शुरू करने के लिए महिला समृद्धि योजना के तहत लोन कैसे प्राप्त करें (Mahila Samriddhi Scheme or MSY Features, Benefits, how to apply, application document in Hindi)
महिला समृद्धि योजना आज महिलाएं केवल गृहणी बनकर नहीं रह गई हैं, बल्कि आज छोटा ही सही पर महिलाएं खुद का रोजगार कर रही हैं. कोई भी क्षेत्र हो महिलाओं के योगदान पुरुषों से कम नहीं है. ऐसे में यदि देश में कुछ महिलाएं जोकि, पिछड़े वर्ग से संबंध रखती हैं, उनके लिए आर्थिक रूप से कमजोर होने की वजह से अपने सपने पूरे करना मुश्किल हो जाता है. किन्तु केंद्र सरकार ने उद्यमी महिलाओं की मदद करने के लिए ‘महिला समृद्धि योजना’ की शुरुआत की हैं, जिसके तहत उन्हें लोन प्रदान किया जायेगा. यह योजना महिलाओं के लिए एक माइक्रोफाइनेंस योजना हैं. इस लोन योजना के माध्यम से महिला लाभार्थी को अपना सपना पूरा करने में मदद मिलेगी. आइये इसकी जानकारी हम आपको इस लेख में देते हैं.
महिला समृद्धि योजना का उद्देश्य (Mahila Samriddhi Scheme Objectives)
इस माइक्रो फाइनेंस योजना का मुख्य उद्देश्य यह हैं, कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की आर्थिक रूप से कमजोर एवं पिछड़े वर्ग से संबंध रखने वाली छोटी उद्यमी महिलाओं की माइक्रो फाइनेंस की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) द्वारा उन्हें लोन प्रदान किया जायेगा. यह लोन महिलाओं को सीधे या स्वयं सहायता समूह (एसएचजी’स) के माध्यम से प्रदान किया जाना हैं.
स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) क्या हैं ? (What is SHG ?)
गरीब लोगों के आर्थिक रूप से समान जाति और संबंधित समूह ने अपनी इच्छा से स्वयं सहायता समूहों का गठन किया हैं, ताकि वे अपने सदस्यों के कॉमन फंड्स की बचत कर सकें.
चैनल पार्टनर्स क्या हैं ? (What is Channel Partners ?)
चैनल पार्टनर्स जोकि अपने क्षेत्र के अधिकारीयों के माध्यम से एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, वे स्वयं सहायता समूह बनाने में टारगेट किये गये पिछड़े एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को प्रोत्साहित करते हैं. और इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं. इस योजना में चैनल पार्टनर्स राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) हैं.
स्वयं सहायता समूह में सदस्यों की संख्या अधिकतम 20 निर्धारित की गई है. जिसमें प्रत्येक स्वयं सहायता समूह में 60 प्रतिशत पिछड़े वर्ग से सम्बंधित लोग होंगे और बाकी के 40 प्रतिशत कमजोर वर्ग के लोग शामिल होंगे, जोकि एससी या विकलांग या अल्पसंख्यक में से हो सकते हैं.
बिज़नेस के लिए महिला समृद्धि योजना की विशेषताएं एवं लाभ (Mahila Samridhi Yojana Features and Benefits)
- निम्न जाति एवं पिछड़े वर्ग के लोगों को मदद :- इस योजना को शुरू कर केंद्र सरकार निम्न जाति एवं पिछड़े वर्ग से संबंध रखने वाली महिला उद्यमियों की मदद करना चाहती हैं.
- महिला उद्यमियों को बढ़ावा देना :- इस योजना के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा देश में महिला उद्यमियों को बढ़ावा दिया जा रहा हैं. इससे इस क्षेत्र में महिलाओं की संख्या में वृद्धि होगी और वे आत्मनिर्भर एवं सशक्त बनेंगी, साथ ही उनमें आत्म – विश्वास भी बढ़ेगा.
- रोजगार के अवसर में वृद्धि :- महिला उद्यमियों को मिलने वाली इस सहायता के माध्यम से महिलाओं में और भी अधिक रोजगार के अवसर पैदा होंगे.
- योजना की देखरेख :- इस योजना की देखरेख भारत सरकार के सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण विकास मंत्रालय के द्वारा की जा रही हैं.
- निवेश :- इस योजना में लाभार्थी महिलाओं को लगभग 2 लाख रूपये तक की कीमत के प्रोजेक्ट पर कोई भी राशि का भुगतान नहीं करना हैं.
व्यापार शुरू करने के लिए महिला समृद्धि योजना के तहत लोन एवं ब्याज दर (Mahila Samridhi Yojana Loan and Interest Rate for Business)
- लोन की कुल राशि :- इस योजना में लोन लेने वाली महिला उद्यमी एक सफाई कर्मचारी भी हो सकती हैं और साथ ही छोटे व्यवसाय और विविध आय सृजन गतिविधियों के लिए भी यह योजना हैं. इसमें लाभार्थियों को मिलने वाली अधिकतम लोन राशि 60,000 रूपये हैं.
- लोन राशि का वितरण :- इस योजना के तहत आवेदकों को दिया जाने वाला लोन राज्य चैनलाइजिंग एजेंसीज, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और राष्ट्रीयकृत बैंक के माध्यम से दिया जाना हैं. अतः इस योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार आवेदकों को योजना के तहत 95 % तक लोन की मंजूरी दी जाएगी, जबकि उन्हें बाकि का 5 % राज्य चैनलाइजिंग एजेंसीज के द्वारा वित्त पोषित किया जाएगा. इसके साथ ही प्राप्त लोन का उपयोग उन्हें 4 महीने के अंदर कर लेना होगा, जोकि लोन मिलने की तारीख से शुरू हो जायेगा.
- लोन का भुगतान :- इस योजना के तहत लाभार्थियों को लोन की राशि चुकाने के लिए 6 महीने की निषेध अवधि के साथ ही 4 साल की अवधि दी गई हैं, जिसमें वे हर 3 महीने की किश्तों में यह राशि चूका सकते हैं. यह अवधि जिस दिन लाभार्थी के बैंक खाते में पैसे ट्रांसफर होंगे उस दिन से शुरू हो जायेगी.
- ब्याज दर :- राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) से लाभार्थियों को जो लोन राशि प्रदान की जाएगी उस पर ब्याज दर 1 % हैं, जबकि लाभार्थी को राज्य चैनलाइजिंग एजेंसीज से जो लोन राशि प्रदान होगी उस पर प्रभावित ब्याज दर 4 % हैं.
महिला समृद्धि योजना के लिए पात्रता मापदंड (Mahila Samridhi Yojana Eligibility Criteria)
- पिछड़े वर्ग से सम्बंधित महिलायें :- इस योजना में ऐसी महिलाएं जोकि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा समय – समय पर अधिसूचित पिछड़ी जातियों से संबंध रखती हैं, और गरीबी रेखा से दोगुना नीचे रहती हैं, वे इस योजना का लाभ लेने के लिए पात्र हैं.
- आय योग्यता :- ऐसी महिलाएं जिनकी सालाना पारिवारिक आय 3 लाख रूपये से भी कम है, उन्हें इस योजना में आवेदन करने की अनुमति केंद्र सरकार द्वारा दी जा रही हैं. किन्तु यदि महिला की सालाना पारिवारिक आय 1.5 लाख रूपये या उससे भी कम हैं, उन्हें बैंक या राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी द्वारा 50 % की धनराशि प्रदान की जाएगी.
- आयु सीमा :- इया योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए लाभार्थी महिला उद्यमियों की न्यूनतम आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए.
- अपराधिक मामला :- यदि लाभार्थी महिला के ऊपर कोई अपराधिक मामला चल रहा हैं, तो वह इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं मानी जाएगी.
महिला समृद्धि योजना में आवेदन के लिए आवश्यक दस्तावेज (Mahila Samridhi Yojana Required Documents)
- लाभार्थी की पहचान एवं निवास प्रमाण पत्र :- लाभार्थियों को इस योजना में आवेदन करने के लिए अपनी पहचान स्वरुप वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड एवं निवास के प्रमाण के लिये राशन कार्ड आदि की फोटोकॉपी फॉर्म में संलग्न करनी होगी.
- स्वयं सहायता समूह में शामिल होने का प्रमाण :- जब लाभार्थी महिलाएं किसी स्वयं सहायता समूह में शामिल होकर इस योजना का लाभ उठाना चाहती हैं, तो उन्हें इसमें आवेदन करने के लिए स्वयं सहायता समूह की सदस्यता का प्रमाण देने के लिए मेम्बरशिप का आईडी कार्ड भी दिखाना होगा.
- आय प्रमाण पत्र :- इस योजना में ऐसी महिलाएं शामिल होने के लिए पात्र हैं जिनकी आय इस योजना में निश्चित की गई आय सीमा के अंदर आती हैं. इसलिए उन महिलाओं को इस योजना में आवेदन करने के लिए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी.
- आयु प्रमाण पत्र :- इस योजना की लाभार्थी महिला उद्यमी अपनी आयु के प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण पत्र की फोटोकॉपी का उपयोग कर सकती हैं.
- जाति प्रमाण पत्र :- चूकी यह योजना केवल पिछड़े वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग या एससी श्रेणी की महिलाओं के लिए हैं. इसलिए उन महिलाओं को आवेदन के दौरान अपनी जाति का प्रमाण भी देना होगा.
- बैंक खाते की जानकारी :- इस योजना में वे महिला लाभार्थी जिसका बैंक में खाता हैं उनके खाते में इस योजना के तहत लोन की राशि प्रदान की जाएगी. इसके लिए आवश्यक हैं कि लाभार्थी अपने उस खाते से जुडी कुछ जानकारी प्रदान करें. ताकि सफलतापूर्वक उनके खाते में पैसे पहुँच सकें.
- पासपोर्ट आकार की फोटो :- लाभार्थी महिला इस योजना का जब फॉर्म भरने जायेंगी, तब उस फॉर्म में उनसे उनकी पासपोर्ट आकार की फोटो की मांग की जाएगी. उन्हें यह दस्तावेज भी अपने साथ अवश्य रखना होगा.
महिला समृद्धि योजना लोन के लिए आवेदन कैसे करें ? (How to Apply Mahila Samridhi Yojana Loan ?)
- इस योजना में अप्लाई करने के लिए योग्य महिला उद्यमियों को सर्वप्रथम राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी (एससीए) के कार्यालय में जाना होगा. वहां से आपको इस महिला समृद्धि योजना के लिए एप्लीकेशन फॉर्म प्राप्त हो जायेगा.
- इस फॉर्म में आपसे अपने उद्यम एवं आपकी स्वयं की कुछ जानकारी पूछी जाएगी. वह सभी जानकारी आप भरें. इसके अलावा आप उसमें से प्रशिक्षण आवश्यकताओं और रोजगार का चयन कर उसका उल्लेख भी कर सकते हैं.
- यह सब हो जाने के बाद आप सपने सभी दस्तावेजों की फोटोकॉपी को इस फॉर्म के साथ अटैच करें. और उस फॉर्म को उसी राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी (एससीए) के कार्यालय में जमा कर आये.
- इसके बाद सम्बंधित अधिकारी द्वारा आपके सभी दस्तावेजों की समीक्षा की जाएगी. और फिर लोन राज्य चैनलाइजिंग एजेंसी (एससीए) द्वारा अनुमोदित किया जायेगा.
अतः इस तरह से लाभार्थी महिला उद्यमी ऊपर दिए हुए सभी चरणों को अपनाते हुए इस योजना का लाभ उठाने के लिए सक्षम हो जायेंगे.
नोट :- महिला समृद्दी योजना के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप जिला कलेक्टर या जिला प्रबंधक से संपर्क कर सकते हैं.
एफएक्यू (FAQ’s)
Q : मैं एक सामान्य श्रेणी की महिला हूँ और महिला समृद्धि योजना में मिलने वाला लोन प्राप्त करना चाहती हूँ, तो क्या यह संभव हैं ?
Ans : नहीं, इस योजना के दिशानिर्देशों में यह निर्धारित किया गया हैं कि लाभार्थी पिछड़ी जाति या अनुसूचित जाति की ही होनी चाहिए.
Q : क्या महिला समृद्धि योजना लोन प्राप्त करने के लिए गरीबी रेखा से नीचे के सेक्शन का होना आवश्यक हैं ?
Ans : हां, महिला लाभार्थी बीपीएल श्रेणी से ही होना चाहिए.
Q : मैं एक स्वयं सहायता समूह का हिस्सा हूँ लेकिन मेरे पास आधार कार्ड और आईडी प्रूफ नहीं हूँ तो क्या मैं लोन ले सकती हूँ ?
Ans : आधार और अन्य आईडी प्रमाण जैसे वोटर आईडी कार्ड प्राप्त करना इन दिनों कठिन नहीं है, और यह संबंधित अथॉरिटी के साथ जुड़ा हुआ हैं. आधार और वोटर आईडी कार्ड के बिना महिला समृद्धि योजना लोन मंजूर नहीं किया जा सकता हैं.
Q : लोन चुकाने की अंतिम अवधि क्या हैं ?
Ans : इस योजना के तहत प्राप्त लोन को 4 साल के अंदर यानि 48 महीनों के अंदर 3 – 3 महीनों की किस्तों में चुकाया जा सकता हैं, जिसमें योजना के तहत उपलब्ध 6 महीने की निषेध अवधि भी शामिल हैं.
Q : जब हम महिला समृद्धि योजना के बारे में बात करते हैं तो इसमें लक्ष्य समूह का मतलब क्या है ?
Ans : महिला समृद्धि योजना में लक्ष्य समूह का मतलब समाज की पिछड़े वर्ग की महिलाओं और गरीबी रेखा से दोगुना नीचे आने वाली महिलाओं के समूह से है.
Q : महिला समृद्धि योजना में लोन के उपयोग की अवधि क्या हैं ?
Ans : इस योजना में लोन के उपयोग की अवधि जिस दिन आपको लोन राशि प्राप्त हो जाएगी उस दिन से शुरू होगी और आने वाले 4 महीने तक के लिए वैध होगी. इस अवधि में लाभार्थी को लोन राशि का उपयोग करना होगा और उपयोग की औपचारिकताओं को भी पूरा करना होगा.
Q : मैं समाज के पिछड़ी जाति से हूँ, लेकिन मेरे पास जाति प्रमाण पत्र नहीं हैं, इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए ?
Ans : इस योजना के प्रोटोकॉल के अनुसार, सक्षम अथॉरिटी द्वारा जारी किया गया जाति प्रमाण पत्र अनिवार्य हैं. आप जाति प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए नामित विभाग से एप्रोच कर सकते हैं.
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